शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, प्रदर्शनकारियों पर की कड़ी टिप्पणी | SC on Shaheen Bagh

Jansatta 2020-10-07

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक स्थानों को अवरूद्ध करने को लेकर फैसला सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की। Supreme Court ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चितकाल के लिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। कोर्ट का यह फैसला दिल्ली के शाहीन बाग (Shaheen Bagh) में प्रदर्शनकारियों द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का विरोध करने के दौरान सड़क यातायात को बाधित करने को लेकर आया है। गौरतलब है कि इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क पर ही धरना दिया जा रहा था, जिससे दिल्ली से नोएडा जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

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