एक जनवरी से चेक पेमेंट में बड़ा बदलाव, करना होगा पाॅजिटिव पे, जानिये कैसे

Patrika 2020-12-15

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डिजिटल युग में बैंकिंग फ्राॅड को रोकने के लिये रिजर्व बैंक द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब चेक पेमेंट के नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव एक जनवरी से होगा। एक जनवरी 2021 से 50 हजार रुपये से ऊपर का भुगतान चेक के जरिये करने पर पाॅजिटिव पे सिस्टम फाॅलो करना होगा। इसके जरिये बड़े भुगतान वाले चेकों को रिचेक किया जाएगा ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। आरबीआई ने सभी बैंकों को नए चेक नियम से एक जनवरी के पहले ग्राहकों को जागरूक करने को कहा है। ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट, एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिये और ब्रांच में डिस्प्ले कर इसके बारे में जानकारी दी जाएगी।
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क्या है पॉजिटिव पे सिस्टम

रिजर्व बैंक चेक पेमेंट सिस्टम में जिस पाॅजिटिव पे सिस्टम को एक जरवरी 2021 से लागू करने जा रहा है यह ऑटोमेटेड फ्राॅड का पता लगाने वाला टूल है। यह सिस्टम चेक पेमेंट में होने वाले फ्राॅड से बचाएगा। इसके तहत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से चेक जारी करने की तारीख, चेक नंबर, प्राप्तकर्ता, खाता संख्या और प्राप्तकर्ता और रकम के साथ ही चेक से जुड़े सभी डिटेल दोबारा देने होंगे। इन जानकारियों को क्राॅस चेक कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सबकुछ ठीक है।

कैसे काम करेगा

50 हजार रुपये से उपर की रकम चेक से पेमेंट करने पर 1 जनवरी 2021 से पाॅजिटिव पे सिस्टम लागू होगा। चेक जारी करने वाले को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, एसएमएस और मोबाइल ऐप जैसे इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से चेक से जुड़े डिटेल दोबारा देगा। ये डिटेल सेंट्रालाइज्ड पाॅजिटिवच पे सिस्टम में अपलोड होगा। यह चेक जब बैंक को मिलेगा तो चेक को वेरिफाई किया जाएगा। डिटेल मैच न होने पर पेमेंट को रोक दिया जाएगा।
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खास बातें

50 हजार रुपये से उपर के पेमेंट पर होगा लागू
सुविधा का लाभ लेना खाताधारक की मर्जी पर
पांच लाख या उससे उपर के पेमेंट पर अनिवार्य बना सकते हैं बैंक
यह सिस्टम चेक पेमेंट को क्राॅस चेक कर सुरक्षित बनाएगा

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