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Sonipat की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश RP Goyal की Court ने झूठी शान के लिए परिवार Triple Murder के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी Harish ने प्रेम विवाह करने वाली युवती के भाई सतेंद्र उर्फ मोनू के साथ मिलकर ये हत्याएं की थी।