Supreme Court: चीनी नागरिक रेयान उर्फ रेन चाओ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में गुहार लगाई थी. लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था. उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था. जिसपर मंगलवार को सीजेआई चंद्रचूड़ (CJI Chandrachud) की अगुवाई वाली बेंच में सुनवाई हुई. इस बेंच में सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) और जस्टिस मनोज मिश्रा (Justice Manoj Mishra) शामिल थे.
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~HT.178~PR.87~ED.348~GR.125~